Government Guidelines
Any income from transfer of any virtual digital assets Shall be Texed at the Rate of 30 Percent.

Income Tax को लेकर 1 अप्रैल से बदल रहे हैं ये 5 नियम, हर टैक्सपेयर के लिए जानना है जरूरी

Income Tax: 1 अप्रैल 2022 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। नए वित्त वर्ष से इनकम टैक्स के कई नियमों में बदलाव होने वाला है

Income Tax: 1 अप्रैल 2022 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। नए वित्त वर्ष से इनकम टैक्स के कई नियमों में बदलाव होने वाला है। इसमें क्रिप्टो एसेट पर लगने वाला टैक्स भी शामिल है। पीएफ पर 2.50 लाख रुपये से अधिक निवेश पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। इसके अलावा कोविड-19 के ट्रीटमेंट पर हुए खर्च पर भी टैक्स में छूट मिलेगी। आज हम आपको बता रहे हैं कि टैक्स से जुड़े किन नियमों में बदलाव आने वाला है।

क्रिप्टो से फायदे पर टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगाने का भी ऐलान किया। अगर कोई आपके खाते में क्रिप्टो ट्रांसफर करता है या आपको गिफ्ट करता है, तो भी आपको उस डिजिटल एसेट्स पर पर टैक्स देना होगा।

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क्रिप्टो में नुकसान होने पर भी नहीं मिलेगी राहत

क्रिप्टो पर में लाभ होने पर सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको क्रिप्टो पर नुकसान भी होता है तो भी आपको टैक्स देना होगा। यानी किसी भी डिजीटल एसेट पर नुकसान होने पर उसे आप फायदे के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे अगर आपके पास बिटकॉइन और शीबा इनू दोनों हैं अगर एक में आपको 100 रुपये का फायदा और दूसरे में 100 रुपये का नुकसान हो रहा है तो आपको बिटकॉइन के 100 रुपये के फायदे पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा लेकिन 100 रुपये जो गवाएं है वो आपको उटाना होगा। आप एक के फायदे को दूसर के नुकसान के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते।

पीएफ अकाउंट पर टैक्स

ईपीएफ के नए नियम के मुताबिक, अगर कर्मचारी का एक फाइनेंशियल ईयर में पीएफ में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा होता है तो उस पर टैक्स लगेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह नियम सिर्फ पीएफ में जमा होने वाले कर्मचारी के अकाउंट के लिए है। आपके पीएफ में कंपनी की तरफ से जमा किए जाने वाले अमाउंट पर यह नियम लागू नहीं होगा।

कोविड-19 ट्रीटमेंट के खर्च पर टैक्स में राहत

नए नियमों के मुताबिक कोविड के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों को मिले पैसे पर भी टैक्स छूट मिलेगी। क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा लेकिन इसमें शर्त यह है कि ये पैसा मृत्यु के 12 महीने के अंदर मिलनी चाहिए। ये 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

अपडेटेड IT रिटर्न फाइल क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा करने की मिलेगी सुविधा

नए फाइनेंशियल ईयर से टैक्सपेयर्स अगर किसी गड़बड़ी या गलती को सुधारकर अपना ITR भरना चाहते हैं तो फिर से फाइल कर सकते हैं। अब टैक्सपेयर्स असेसमेंट ईयर के 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

क्रिप्टो करेंसी पर पैसा लगाया है, तो कितना परसेंट देना होगा टैक्स? नहीं देने पर क्या होगा? जानिए.

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क्रिप्टो करेंसी इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। भले ही पिछले कुछ दिनों में क्रिप्टो करेंसी में काफी गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन कुछ सालों में निवेशकों की इसमें दिलचस्पी काफी ज्यादा बढ़ी हैं। बिटकॉइन, डोजकॉइन और इथीरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी लोगों की कमाई का एक साधन बन चुकी हैं। अब जब लोग इसकी मदद से पैसा कमा रहे हैं, तो टैक्स का भी भुगतान करना पड़ेगा।

भले ही रिजर्व बैंक ने अब तक क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता ना दी हो, फिर भी उस पर टैक्स देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इनकम टैक्स का नोटिस भी आपको आ सकता है। टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार इनकम टैक्स कानून में जिन इनकम को छूट दी जाती हैं, उसके अलावा हर तरह की इनकम टैक्स के दायरे में आती है

अभी तो ये नहीं मालूम कि सरकार कब तक क्रिप्टो करेंसी को हरी झंडी देगी। जब तक सरकार की तरफ से क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी जाती, तब तक इसको लेकर उलझनें बनी रहेगी।

क्रिप्टो करेंसी से जो कमाई होती है उस पर कितना टैक्स लगेगा, उसको लेकर अब तक कोई भी साफ नियम है नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमैंट की तरफ से ऐसे कोई भी निर्देश अब तक जारी नहीं किए गए, जिससे ये पता चले कि इससे होने वाली कमाई पर कितना टैक्स देना होगा।

हालांकि इसका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी रखने वाले लोग टैक्स ना देने की छूट हैं। लोग इसके जरिए कमाई करते रहेंगे और टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए कितना टैक्स का भुगतान करना चाहिए, इसके बारे में जानने के लिए आपको बिटकॉइन रखने वाले एक्सपर्ट्स से सलाह करनी चाहिए।

आप ये जानकर क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स का भुगतान कर सकते हैं कि आपका निवेश किस प्रकार का है। क्रिप्टो करेंसी किसी करेंसी के तौर पर ली गई हैं या फिर एसेट के रूप में, इस पर ही टैक्स निर्भर करेगा। अगर क्रिप्टोकरंसी बेचने पर कमाई की जा रही हैं, तो इसमें टैक्स का भुगतान बिजनेस इनकम के तौर पर करना होगा। वहीं आप अगर क्रिप्टो करेंसी को निवेश के तौर पर लेते हैं, और रोककर रख लेते हैं तो कैपिटल गेन के मुताबिक टैक्स देना पड़ेगा।

जानकारों की मानें तो क्रिप्टो करेंसी पर जब क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा तक टैक्स डिपार्टमेंट कोई निर्देश नहीं देता, तब तक इसमें निवेश करने वालों को 30 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना चाहिए। वो लोग जो क्रिप्टो पर पैसा लगाते हैं और खुद को इनकम डिपार्टपेंट की कार्रवाई से सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो 30 फीसदी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।

भारत में भले ही क्रिप्टो करेंसी लीगल ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका ट्रांजेक्शन करना अवैध है। इसलिए जब आप अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो उस दौरान क्रिप्टो करेंसी का जिक्र जरूर करना चाहिए।

Ruchi Mehra

Ruchi Mehra

रूचि एक समर्पित लेखक है जो किसी भी विषय पर लिखना पसंद करती है। रूचि पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, विदेश, राज्य की खबरों पर एक समान पकड़ रखती हैं। रूचि को वेब और टीवी का कुल मिलाकर 3 साल का अनुभव है। रुचि नेड्रिक न्यूज में बतौर लेखक काम करती है।

Cryptocurrency tax क्या है | Cryptocurrency tax in india Hindi

आज हम इस आर्टिकल में बात करने वाले हैं cryptocurrency Tex क्या है और in india के बारे में, इंडिया में crypto currency पर कितना tax लिया जाएगा। दोस्तों cryptocurrency के बारे में आये दिन कई सारी बाते होती रहती है, cryptocurrency क्या है, यह इंडिया में लीगल है या फिर नहीं।

दोस्तों इस बार संसद में बजट 2022-23 में cryptocurrency पर काफी चर्चा हुई है और Cryptocurrency को इंडिया बैन नहीं किया गया है यह न्यूज़ उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी है जो कि क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं।

Cryptocurrency Tax क्या है?

भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 को इस बार के बजट में Cryptocurrency पर चर्चा की गई है और Crypto currency को भी अब इंडिया में लीगल मान लिया गया है, परन्तु Cryptocurrency को एक कर्रेंसी नहीं माना जायेगा इसको वैलिड करेंसी का दर्जा नहीं दिया गया है।

Cryptocurrency tax in india Hindi

इंडिया में Cryptocurrency को वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में माना जायेगा और इसको बेचने पर टैक्स देना होगा। अभी तक लोगो को यह पता नही होता था कि वर्चुअल डिजिटल एसेट या NFT पर किस हिसाब से टैक्स किया जाएगा परन्तु अब भारत सरकार ने इसपर गाइडलाइंस बना दी है।

Government Guidelines
Any income from transfer of any virtual digital assets Shall be Texed at the Rate of 30 Percent.

भारत सरकार की इस गाइडलाइंस के हिसाब से आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट (Crypto Currency) को सेल करने के बाद जो भी फायदा होगा उसमे से आपको 30 प्रतिशत टैक्स भारत सरकार को चुकाना होगा।

मान लीजिए क्रिप्टोकरेंसी सेल करने पर आपका ₹10,000 का फायदा हुआ है तो इसमे से 30 प्रतिशत के हिसाब से ₹3,000 आप सरकार को टैक्स के रूप में देगे और बाकी शेष ₹7,000 का फायदा आपके पास रहेगा।

अब एक सबाल यह भी आता है कि यदि आपको क्रिप्टोकरेंसी में नुकसान होता है तो भी क्या आपको टैक्स चुकाना होगा, तो इसका जबाब है बिल्कुल नहीं यदि आपको क्रिप्टोकरेंसी में नुकसान होता है तो आपको टैक्स नही देना होगा क्योंकि यह टैक्स केवल लाभ क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा पर एप्लिकेवल है। परन्तु यदि आपको क्रिप्टोकरेंसी में नुकसान होता है तो वह आपको पूरा नुकसान स्वयं ही उठाना पड़ेगा सरकार किसी भी प्रकार की कोई मदद या कन्सेशन नही देगी। मतलब की आपका फायदा, सरकार का फायदा होगा और कपक नुकसान सिर्फ आपका नुकसान होगा।

Cryptocurrency Tax किस प्रकार से लिया जाएगा ?

Cryptocurrency ट्रेडिंग में आपको किस हिसाब से टैक्स देना होगा इसको हम आसान भाषा में समझते हैं यदि अपने 1 लाख रुपये के क्रिप्टोकरेंसी ख़रीदी जिसमे से अपने ₹50,000 में बिटकॉइन खरीदा और ₹50,000 का रिप्पल कॉइन खरीद लिया। अब बात करे बिटकॉइन की तो अपने 50000 रुपये का खरीदा और 70000 रुपये का बेचा तो आपको इसमे 20000 रुपये का लाभ हुआ। वही अपने 50000 रुपये का रिप्पल खरीदा और 40000 रुपये का बेच दिया जिसमें आपको 10000 रुपये का नुकसान हुआ तो अब आपसे किस अमाउंट पर टैक्स लगेगा।

● आपसे यह टैक्स total income पर लगेगा। मतलब की अपने लाभ हुआ 20000 रुपये और नुकसान हुआ 10000 रुपये का तो इसमे आपका कुल लाभ ₹10,000 का हुआ जिसपर आपको टैक्स देना होगा जो कि ₹10000 का 30% के हिसाब से ₹3000 होगा।

● इसमे सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सभी लाभ और नुकसान का एडजस्टमेंट एक फाइनेंसियल ईयर में हो रहा है जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।

● गवर्मेन्ट का कहना है अपने जितने रुपये में भी डिजिटल एसेट बेचे है उसमें से आप खरीदे गए डिजिटल एसेट की धनराशि को घटा दे उसके बाद जो भी पैसा बचता है वह आपका लाभ होगा जिसपर आपको टैक्स देना होगा इसमे आप अपना कोई अन्य खर्चे नहीं जोड़ सकते हैं।

वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या है?

वर्चुअल डिजिटल एसेट का अर्थ एक ऐसी करेंसी जो किसी भी देश या ऐजेंसी के द्वारा रेगुलेट नहीं कि जा रही है, जो कि क्रिप्टोग्राफिक माध्यम, टोकन या फिर किसी कोड के द्वारा बनाई गई है जो किसी भी देश की मुद्रा न हो और decentralized currency हो, उसे वर्चुअल डिजिटल एसेट कहा जाता है। क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति या संस्था के कंट्रोल में नही होती है। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट में NFT या इसी प्रकार के और भी अन्य टोकन शामिल हैं।

Crypto Tax Fairness Act क्या है?

क्रिप्टोकरेंसी को Mainstream से जोड़ने के लिए अमेरिकन लॉक मेकर्स ने संसद में एक क्रिप्टोकरेंसी बिल पारित किया ताकि क्रिप्टोकरेंसी को लीगल बनाकर इसके इस्तेमाल को बढ़ाबा दिया जा सकें, जिसको Crypto Tax Fairness Act कहा गया है। इस Act को लाने का उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट को बैध पेमेंट बनाना था। अमेरिका के इस कदम से दूसरे देशो पर भी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है जिसके फलस्वरूप आने वाले समय मे क्रिप्टोकरेंसी के नियमों में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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Cryptocurrency in Budget 2022: क्रिप्टो पर 1 फीसदी टीडीएस कमाई के लिए नहीं बल्कि नजर रखने के लिए लगाया है, यहां समझिए पूरा गणित

Cryptocurrency in Budget 2022: बजट में क्रिप्टोकरंसी से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी का टैक्स लगा दिया है। इतना ही नहीं, क्रिप्टोकरंसी पर 1 फीसदी टीडीएस लगाने का भी फैसला किया गया है। सवाल ये है कि जब क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा 30 फीसदी टैक्स लिया ही जा रही है तो 1 फीसदी टीडीएस का क्या मतलब? दरअसल, सरकार ने टीडीएस अपनी कमाई के लिए नहीं, बल्कि क्रिप्टो की दुनिया पर नजर रखने के लिए लगाया है।

हाइलाइट्स

  • बजट में क्रिप्टोकरंसी से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी का टैक्स लगा दिया है
  • इतना ही नहीं, क्रिप्टोकरंसी पर 1 फीसदी टीडीएस लगाने का भी फैसला किया गया है
  • सवाल ये है कि जब 30 फीसदी टैक्स लिया ही जा रही है तो 1 फीसदी टीडीएस का क्या मतलब?क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा
  • दरअसल, सरकार ने टीडीएस अपनी कमाई के लिए नहीं, बल्कि क्रिप्टो की दुनिया पर नजर रखने के लिए लगाया है

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टीडीएस से कैसे होगी क्रिप्टो की निगरानी
टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब आपको पैसा होने से पहले ही टैक्स काट लिया जाएगा। इस तरह अगर आपने क्रिप्टो बेचकर 1 लाख रुपये का मुनाफा कमाया तो उसके आपके बैंक खाते में आते ही उसमें से 1 फीसदी टीडीएस के तौर पर काट लिए जाएंगे। इसके बाद आप अपने मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स चुकाएंगे। इस 1 फीसदी टीडीएस के चलते सरकार को पता चल जाएगा कि आपने क्रिप्टो में कितना लेनदेन किया है और आप पर कितनी टैक्स देनदारी बनती है।

'क्रिप्टोकरंसी' नहीं है कोई करंसी
निर्मला सीतारमण ने कहा है कि किसी भी करंसी को तभी करंसी माना जाता है, जब वह केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी की जाए। इसके अलावा बाकी सब करंसी नहीं हैं, जिसमें क्रिप्टोकरंसी भी आती है। क्रिप्टोकरंसी को केंद्रीय बैंक नहीं जारी करता, बल्कि इसे इंडिविजुअल्स बनाते हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की तरफ से डिजिटल करंसी जल्द ही जारी होगी, जिसका एक नाम भी तय किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि क्रिप्टो के रेगुलेशन की व्यवस्था भी होगी, लेकिन रेगुलेशन आने तक क्रिप्टो से क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा मुनाफा कमाने वालों पर टैक्स लगाने के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता है।

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New Income Tax Rule : 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, टैक्सपेयर के लिए जानना जरूरी

इनकम टैक्स के साथ क्रिप्टोकरेंसी पर लगने वाले टैक्स के नियम में 1 अप्रैल से बदलाव होने जा रहा है। इसके साथ ही कोरोना के इलाज में हुआ खर्च टैक्स के दायरे से बाहर होगा।

New Income Tax Rule : 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, टैक्सपेयर के लिए जानना जरूरी

EPF में 2.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान पर मिलने वाली ब्याज भी टैक्स के दायरे में आएगी। (फोटो सोर्स: रायटर)

1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है इसी दिन से इनकम टैक्स और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े नियमों में भी बदलावा होने जा रहा है। अगर आप टैक्सपेयर और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो आपको इन नियम के बारे में जरूर जानना चाहिए। आपको बता दें अब क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे पर और लेनदेन पर टैक्स देना होगा। इसके साथ ही EPF में 2.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान पर मिलने वाली ब्याज भी टैक्स के दायरे में आएगी। वहीं कोविड-19 के इलाज में खर्च होने वाला पैसा टैक्स छूट में शामिल किया जा सकेगा। आइए जानते हैं इन क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा सभी नियमों के बारे में….

अपडेटेड IT रिटर्न फाइल करने की सुविधा – नए वित्त वर्ष में आयकरदाताओं के लिए एक विशेष सहूलियत दी गई है। अगर आप किसी गड़बड़ी या गलती को सुधारकर फिर से ITR भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। टैक्सपेयर अब रिलेवेंट असेसमेंट साल से दो वर्ष के भीतर एक अपडेटड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

राज्य सरकार के कर्मचारियों का NPS डिडक्शन – राज्य सरकार के कर्मचारी अब नियोक्ता द्वारा अपनी बेसिक सेलरी और महंगाई भत्ते के 14% तक NPS योगदान के लिए सेक्शन 80CCD (2) के तहत कटौती का दावा कर सकेंगे, जोकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कटौती के अनुरूप होगा।

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PF अकाउंट पर देना पड़ सकता है टैक्स – नए आयकर कानून के अनुसार PF अकाउंट को दो हिस्सों में बांटा जाएगा जिसमें 2.5 लाख रुपये तक का योगदान टैक्स फ्री रहेगा।साथ ही इससे ऊपर के योगदान पर मिलने वाली ब्याज पर टैक्स देना होगा।

कोविड-19 के इलाज पर हुए खर्च में पर टैक्स में राहत – अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई के लिए कोरोना इलाज का भुगतान करता है या किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के कोरोना इलाज के लिए भुगतान किया है तो उस राशि को टैक्स के दायरे में नहीं रखा जाएगा। आपको बता दें सरकार ने इसकी घोषणा जून 2021 में की थी जो इस फाइनेंशियल ईयर से लागू होगी।

क्रिप्टोकरेंसी की कमाई पर लगेगा टैक्स – वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इसके अनुसार 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी रखने पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी बेचने पर 1 प्रतिशत टीडीएस भी कटेगा।

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