यदि किसी भी समय नो फ्रिल खाते में शेष राशि रु.50,000/- से अधिक होती है या एक वर्ष में खाते में कुल जमा की गयी राशि रु.1,00,000/- से अधिक होती है तो खाते को निष्क्रिय कर दिया जाता है और इस आशय का एक पत्र ग्राहक को जारी किया जाता है कि केवाईसी के मानदंडों का अनुपालन करने के बाद डीमैट खाते की विशेषताएं ही खाता सक्रिय किया जाएगा और उसे बचत खाते के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा.
डीमैट खाते की विशेषताएं
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ "बेसिक बचत खाता" खोलें और बहुत कम राशि के न्यूनतम बैलेंस के साथ विश्व स्तरीय बैंकिंग का लाभ उठाएँ.
“नो-फ्रिल बचत खाते” की मुख्य विशेषताएं
- अनिवासी भारतीय, ट्रस्ट, सोसायटी आदि को छोड़कर सभी निवासी व्यक्ति “नो-फ्रिल बचत खाता" खोलने के पात्र हैं.
- इस योजना के तहत एक ही परिवार डीमैट खाते की विशेषताएं में कई खाते खोले जा सकते हैं.
- खाते में त्रैमासिक न्यूनतम औसत शेष रु.25/- होना चाहिए.
- उत्तर पूर्वी राज्यों में शून्य शेष के साथ भी खातों का रखरखाव किया जा सकता है.
- निर्धारित न्यूनतम / औसत तिमाही बैलेंस न रखने के लिए कोई जुर्माना नहीं.
- चेक बुक की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.
- खाता धारक को एक एटीएम/ इंटरनेशनल डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा.
- नकदी की निकासी जहाँ भी ऑनलाइन एटीएम सुविधा उपलब्ध हो, सिर्फ एटीएम के माध्यम से ही की जा सकेगी. अन्य शाखाओं से, निकासी पर्ची के माध्यम से पैसे निकाले जा सकते हैं.
- छ: माह में ग्राहक द्वारा प्रेरित मुफ्त डेबिट प्रविष्टियों की अधिकतम डीमैट खाते की विशेषताएं संख्या 30 तक होनी चाहिए, जिसमें ईसीएस/एटीएम के माध्यम से डेबिट प्रविष्टियों की संख्या भी शामिल है. 30 से अधिक प्रविष्टियों के लिए प्रति प्रविष्टि 5/- रुपये का प्रभार वसूल किया जाएगा.
- एक साल में खाते में जमा की गयी कुल राशि रु.100000 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- खाते में नकद /चेकों के जमा करने के लिए प्रविष्टियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
- नामांकन सुविधा उपलब्ध है.
- खाता धारकों के सभी खातों में संयुक्त रुप से रू.50,000 रुपये से अधिक शेष नहीं होना चाहिए.
फॉर्म और दस्तावेज
- आवेदन पत्र
- पहचान पत्र (निम्न में से कोई भी)
- पासपोर्ट
- मतदाता पहचान पत्र
- फोटोग्राफ सहित ड्राईविंग लाइसेंस
- नियोक्ता पहचान पत्र
- पैन कार्ड
- कोई भी अन्य डीमैट खाते की विशेषताएं वैध प्रमाण
- बिजली का बिल
- टेलीफोन का बिल
- राशन कार्ड
- कोई भी अन्य वैध प्रमाण
ग्रामीण शाखाओं के लिए उपर्युक्त दस्तावेजों के अभाव में राशन कार्ड, स्थानीय निकाय/गैर सरकारी संगठन/ एमएफआई द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदक और उसके पते की पहचान के लिए पर्याप्त माना जाएगा (बशर्ते कि बैंक उससे संतुष्ट हो)
आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नो-फ्रिल खाता क्या होता है?
नो-फ्रिल बचत बैंक खाते केवाईसी के शिथिल मानदंडों पर खोले जाते हैं और नाममात्र की डीमैट खाते की विशेषताएं शेष राशि के साथ उनका रखरखाव किया जा सकता है
परिवार के कितने डीमैट खाते की विशेषताएं सदस्य नो-फ्रिल खाता खोलने के लिए पात्र हैं?
परिवार के कितने भी पात्र सदस्य नो-फ्रिल खाता खोल सकते हैं.- नो-फ्रिल खाते परपरकौन सीनामांकनसुविधाएंउपलब्ध हैं?
- नो-फ्रिल खाते पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध है.
- एक खाते के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति को नामांकित किया जा सकता है.
- ऐसा व्यक्ति, जिसके पास कानूनी तौर पर अवयस्क का खाता संचालित करने का अधिकार हो, अवयस्क की ओर से नामांकन फाइल कर सकता हैं.
- बैंकिंग कंपनी (नामांकन) अधिनियम 1985 के तहत आवेदक निर्धारित प्रपत्र भरकर नामांकन फाइल कर सकते हैं.
- बैंकिंग कंपनी (नामांकन) अधिनियम 1985 के तहत निर्धारित प्रपत्र भरकर खाता संबंधों के निर्वाह के डीमैट खाते की विशेषताएं दौरान नामांकन विवरणों को परिवर्तित किया जा सकता है.
- अधिक जानकारी के लिए नजदीकी शाखा से संपर्क करें.
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